भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) पोंजी स्कीम चलाने वाले घोटालेबाजों को अब गिरफ्तार करवा सकेगा। बाजार नियामक सेबी संपत्ति की जब्ती और छानबीन करने के अलावा गैरकानूनी तरीके से कमाए गए धन को लौटाने का भी आदेश दे सकेगा। केंद्र सरकार की ओर से बीते हफ्ते जारी प्रतिभूति कानून संशोधन अध्यादेश के जरिये सेबी को नए अधिकारों से लैस किया गया है।सामूहिक निवेश योजनाओं के जरिये लगातार घोटाले पर घोटाले हो रहे थे। सारधा चिट फंड घोटाले के बाद ऐसी पोंजी स्कीमें चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेबी को सक्षम बनाने की मांग को सरकार ने इस अध्यादेश को लाकर पूरा कर दिया। इसके तहत सेबी को पोंजी स्कीमों व भेदिया कारोबार जैसी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए फोन कॉल रिकॉर्ड हासिल करने, छापेमारी और संपत्ति जब्त करने के अधिकारों से लैस किया गया है।अध्यादेश के तहत सेबी से जुड़े मामलों में तेजी लाने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की जाएगी। कानून में किए गए संशोधनों के तहत नियामक 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जुटाने वाली सभी निवेश योजनाओं का नियमन करेगा। इन अधिकारों के बिना सेबी अभी तक एक शक्तिविहीन नियामक के तौर पर काम कर रहा था।
Source : Mlmharkhabar.com
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